नमस्कार दोस्तों! वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा कई जन-कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आज हम आपको राज्य सरकार द्वारा कन्याओं के लिए संचालित की जा रही नई योजना की जानकारी प्रदान करेंगे। राज्य सरकार द्वर्त हाल ही में एक नई योजना जिसका नाम Mukhyamantri Kanyadan Yojana है को प्रारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार कन्या के विवाह पर 51,000/- रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ किन बालिकाओं को दिया जाएगा तथा आप इसमें किस प्रकार आवेदन कर सकती है आदि की सम्पूर्ण जानकारी आज के इस लेख में उपलब्ध है, अतः आज के इस लेख को जरूर पढ़ें।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, यह एक राज्य प्रायोजित योजना है जिसके माध्यम से सरकार राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी कन्या के विवाह में आर्थिक अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना में कन्या को दी जाने वाली राशि को हथलेवा राशि कहा जाता है। सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या वध, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा आदि को कम करना रखा गया है।
इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या दान योजना को कन्या शादी सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता है, यह नाम इस योजना का लोक प्रचलित नाम है। यदि इस योजना में आवेदन करने वाली कन्या शिक्षित है तो इस योजना में उस आवेदिका कन्या को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि की जानकारी नीचे सारणी के माध्यम से दी गई है।
Kanya Shadi Sahyog Yojana Benefit
लाभार्थी श्रेणी | हथलेवा राशि (रुपए में) | कन्या के 10वीं पास होने पर देय अतिरिक्त राशि | कन्या के स्नातक पास होने पर देय अतिरिक्त राशि | कुल हथलेवा राशि |
---|---|---|---|---|
SC/ST तथा अल्पसंख्यक वर्ग | 31,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 51,000/- |
शेष सभी वर्गों के BPL कार्ड धारक परिवार | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएँ | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
विधवा महिला की कन्या या महिला स्वयं | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
NOTE:- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसे कन्या शादी सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता है में हथलेवा राशि के अलावा दी जाने वाली अतिरिक्त राशि केवल एक ही स्थिति में देय होगी, अर्थात कन्या के स्नातक पास होने की स्थिति में उसे अतिरिक्त राशि 20,000/- रुपये ही प्रदान किए जायेंगे, इस परिस्थिति में कन्या को 10वीं पास बालिकाओं को दी जाने वाली 10,000/- रुपये की राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- यह एक राज्य प्रायोजित योजना हैं तथा इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य की बालिकाओं को दिया जाएगा।
- पालानहार योजना का लाभ लेने वाली सभी बालिकाएँ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वर्गों के BPL श्रेणी में आने वाले परिवारों की बालिकाएँ।
- विधवा महिला स्वयं तथा उसकी बालिकाएँ।
- ऐसी बालिकाएँ जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय बालिका वधू की उम्र 18 वर्ष तथा वर की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
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योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- आवेदक का जनाधार तथा बीपीएल कार्ड
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र तथा बैंक की खाता पासबुक
- सामाजिक पेंशन प्राप्त कर्ता के लिए उनका पेंशन कार्ड
- यदि बालिका पालनहार योजना की लाभार्थी हैं तो उसका पालनहार कार्ड
- राज्य स्तर पर जारी आय प्रमाण पत्र
- कन्या व वर के जन्म प्रमाण पत्र
- अनाथ बालिका के लिए उसके माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज (मार्कशीट आदि)
- वर तथा वधू की रंगीन फोटो
उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा इस योजना में आवेदन करने के लिए एक स्वघोषणा पत्र की भी आवश्यकता होगी जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा की बालिका या उसके परिवार के सभी दस्तावेज प्रमाणित है। यदि दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए आवेदन कर्त्ता तथा उसके अभिभावक जिम्मेदार होंगे।
सीएम कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप शादी से 1 महीने पहले या फिर 6 महीने बाद तक आवेदन कर सकते है। इस योजना में आप नजदीकी ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना में आवेदन SSO पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आप स्वयं भी इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।