नमस्कार दोस्तों! जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन से अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि एवं पशुपालन के विकास हेतु Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 योजना प्रारंभ की हैं। इस योजना में पशुपालकों को ऋण प्रदान किया जाता हैं साथ ही इस ऋण पर 90% तक की सब्सिडी भी दी जा रही हैं। पशुधन विकास योजना की अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़े।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड राज्य की एक योजना हैं। इस योजना का संचालन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड राज्य के माध्यम से किया जा रहा हैं। इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य में कृषि तथा पशुपालन का विकास करना हैं। झारखंड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य हैं। कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय जीवन के लिए तो ज़रूरी हैं ही लेकिन राज्य के वित्तीय विकास में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य सरकार ने यह फ़ैसला लिया हैं कि राज्य में पशुपालन के विकास के लिए सरकार पशुपालकों को ऋण उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत दिये जा रहे ऋण पर 90% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रही हैं। इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ लेने के लिए सरकार ने इसकी कुछ पात्रता शर्तें रखी हैं जिनको पूरा करने के बाद ही व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकता हैं। पशुधन योजना में आवेदन की पात्रता नीचे बताई जा रही हैं।
पशुधन योजना का लाभ किसे मिलेगा
- योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त पशुधन होना ज़रूरी हैं।
- आवेदक झारखंड राज्य का मूल निवासी या स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए केवल इन्हें ही पात्र माना गया हैं- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटा प्राप्त व्यक्ति तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़े किसान एवं पशुपालक।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Details
योजना का नाम | Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 |
राज्य | झारखंड |
उद्देश्य | पशुपालन को बढ़ावा देना |
लाभ | 90% सब्सिडी के साथ ऋण उपलब्ध |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन |
आवेदन पत्र | झारखंड पशुधन विकास योजना फॉर्म PDF डाउनलोड |
आधिकारिक वेबसाइट | www.animalhusbandry.jharkhand.gov.in |
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योजना की ज़रूरी जानकारी
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में क्लस्टर के आधार पर गाँव का चयन किया जाता हैं।
- गाँवों का चयन प्रखण्ड स्तरीय समिति तथा ज़िला पशुपालन पदाधिकारी के सहयोग द्वारा किया जाता हैं।
- इस योजना में जिस गाँव का चयन किया जायेगा उस गाँव में पशुपालन ऋण हेतु लाभार्थी का चयन संबंधित गाँव की ग्राम सभा द्वारा किया जाता हैं।
- गाँव के ऐसे परिवार जो पहले से ही पशुपालन से जुड़े किसी कार्य या व्यवसाय में संलग्न हैं उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना में एक परिवार को केवल एक बार ही लाभ प्रदान किया जा सकता हैं।
पशुधन विकास योजना झारखंड आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑफलाइन रखी गई हैं। ग्राम सभा द्वारा चयनित होने के बाद आपको एक आवेदन पत्र इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने का लिंक इन लेख में ऊपर दी गई सारणी में दिया गया हैं इससे आप डायरेक्ट ही फॉर्म की पीडीएफ़ फाइल डाउनलोड कर सकते है।
आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकलवा ले तथा आवेदन में लगने वाले सभी दस्तावेज़ो की भी एक-एक फ़ोटोकॉपी करवा ले। अब आवेदन पत्र में आपकी तथा आपके पास वर्तमान में उपस्थित पशुधन की जानकारी माँगी जाएगी। यह जानकारी स्पष्ट एवं सही- सही दर्ज करें। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ माँगे गये सभी ज़रूरी दस्तावेज लगा दे। अब आवेदन पत्र में नीचे आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे जिनके पद के नाम पहले से ही वहाँ दिये गये हैं।
अपने गाँव के मुखिया, JMF प्रतिनिधि तथा एक डेरी चालक के हस्ताक्षर करवायें। इसके बाद यह आवेदन पत्र अपने ज़िले के पशुधन विभाग कार्यालय में जमा करवा दे। अब एक सरकारी प्रक्रिया के बाद आपके बैंक खाते में योजना के अंतर्गत देय राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस योजना में आपको अधिकतम 90% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी अर्थात् आपको प्राप्त कुल ऋण का 10% ही वापस जमा करवाना पड़ेगा।