6% कम ब्याज पर मिल रहा होम लोन, जल्दी यहाँ से करें आवेदन: PM Home Loan Subsidy Yojana

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास निर्माण हेतु कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा PM Home Loan Subsidy Yojana की शुरुआत की जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को होम लोन पर 3% से 6% तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी। प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना की अधिक जानकारी के लिए लेख को पूरा पढ़े।

पीएम होम लोन सब्सिडी योजना

सरकार द्वारा देश में बेघर तथा झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के लिए पीएम होम सब्सिडी योजना की शुरुआत की जा रही हैं। इस योजना में आवास निर्माण हेतु ऋण लेने पर लगने वाले ब्याज पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जायेगी। सामान्यतः होम लोन पर 10% से 18% तक ब्याज दर लगाई जाती हैं। पीएम होम लोन योजना में होम लोन पर लगने वाली इस ब्याज दर पर 3% से लेकर 6% तक की सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात् ब्याज दर में कमी की जाएगी।

होम लोन सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री होमने लोन सब्सिडी योजना का लाभ लेनें के लिए पात्रता शर्तें वही हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हैं। PM Home Loan Subsidy Yojana के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक हैं-

  • आवेदक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति BPL ग़रीबी रेखा के समान या इससे कम होनी चाहिए।
  • ग़रीबी रेखा से ऊपर आर्थिक स्थिति होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • आवेदक व्यक्ति के पास घर बनाने योग्य भूमि होनी चाहिय।
  • यदि आवेदक व्यक्ति तथा उसके परिवार का कोई सदस्य पहले से भारत या राज्य सरकार की किसी आवास योजना का लाभ ले रहा हैं तो उसे होम लोन सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • इस हेतु आवेदक के परिवार में स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी या पति तथा बच्चे शामिल हैं।
  • यदि आवेदक व्यक्ति के बच्चों में से किसी का अलग परिवार राशन कार्ड बना हुआ हैं तो उसे योजना के अंतर्गत परिवार की श्रेणी से अलग माना जाएगा।

शहरी क्षेत्र के लिए योजना की पात्रता शर्तें

  • निम्न आय समूह (LIG): इस श्रेणी में ऐसे परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आमदनी 3 लाख से 6 लाख रुपए तक हैं।
  • मध्यम आय समूह-1 (MIG-1): वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपए।
  • मध्यम आय समूह-2 (MIG-2): वार्षिक आमदनी 12 लाख से 18 लाख के मध्य हो।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): योजना के अन्तर्गत इस श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया हैं जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए हैं।

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इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ सामान्य शर्तें भी हैं जो शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। PM Home Loan Subsidy Yojana का लाभ केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाएगा जहां योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा होगा। इसके साथ ही यदि आवेदक के परिवार में किसी सदस्य के पहले से कोई पक्का मकान बना हुआ हैं तो उसे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना की पात्रता शर्तें पीएम आवास योजना के समान हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया हैं तो उसे PM Home Loan Subsidy Yojana का लाभ नहीं दिया जाएगा।

PM Home Loan Subsidy Yojana Online Apply

प्रधानमंत्री होम लोन योजना को अभी लागू नहीं किया गया हैं। इसके लिए मंत्रालय के आदेश आते ही योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक संभावना हैं योजना के क्रियान्वयन पीएम आवास योजना के अंतर्गत ही किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से रखे जाने की संभावना हैं।

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