हमारा देश एक कृषि प्रदान देश हैं जहां हर क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की कृषि की जाती हैं। कई बार किसी अवांछनीय प्राकृतिक घटना के कारण किसानों को कृषि में में नुक़सान हो जाता हैं। इस स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana शुरू की गई हैं। इस योजना में फसल का बीमा किया जाता हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए लेख को पूरा पढ़े।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा सन् 2016 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुक़सान से बचाना हैं। इसके लिए योजना के संचालन का संपूर्ण कार्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा हैं। इस योजना के माध्यम से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5.5 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त होता हैं जिनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई हो। इस योजना को संक्षिप्त रूप में PMFBY कहा जाता हैं।
योजना का उद्देश्य
- पीएम फसल बीमा योजना द्वारा जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक कारण से हुए फसल नुक़सान का किसानों को आर्थिक मुआवज़ा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य हैं।
- योजना का उद्देश्य किसानों की वार्षिक आय में होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना तथा सकारात्मक वृद्धि के लिए प्रयास करना हैं।
- प्राकृतिक कारण से किसानों की आय पर प्रभाव को कम करना।
- फसल नुक़सान के कारण प्रतिवर्ष होने वाली किसान आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकना।
- कृषि क्षेत्र में किसानों को नवीनीकरण तथा आधुनिकता के लिये अग्रसर करना।
- यह एक फसल बीमा हैं जो कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता हैं।
- किसानों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करना जिससे वे देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर सके।
योजना का लाभ
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में किसानों को एक अपनी फ़सल के लिए पंजीकरण करवाना होता हैं। योजना में फसल की बीमा राशि हेतु अलग-अलग प्रकार की फसलों के लिए राशि निर्धारित की गई हैं। यह राशि प्रति हेक्टेयर भूमि के आधार पर दी जाती हैं। किसान जितनी भूमि तथा फसल के लिए बीमा करवाता हैं उस कुल बीमा राशि का 1% से 2% तक उसे प्रीमियम राशि के रूप में जमा करवाना होता हैं।
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फसल बीमा में शामिल मौसमी फसलें
फसल बीमा योजना में प्रत्येक मौसम के अनुसार अलग-अलग फसलों का निर्धारण किया गया हैं। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं फसलों के लिए बीमा किया जाएगा जो योजना की सूची में शामिल हैं। PMFBY में शामिल फ़सलो की जानकारी नीचे दी जा रही हैं-
योजना में शामिल ख़रीफ़ की फसलें- मक्का, बाजरा, कपास, धान, मूँग
योजना में शामिल रबी की फसलें- सरसों, गेंहू, सूरजमुखी, जौ, चना,
Note:- प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में हर राज्य द्वारा कुछ अन्य फसलों को भी बीमा के लिए पात्र फ़सलो की सूची में जोड़ा जाता हैं। अतः सूचीबद्ध फसलों की जानकारी के लिए संबंधित राज्य के कृषि विभाग या अपने नज़दीकी किसान सेवा केंद्र से योजना की वर्तमान जानकारी प्राप्त करें।
योजना में सूचीबद्ध मौसमी घटनाएँ
- स्थानीयकृत आपदाएँ:- इस श्रेणी की आपदाओं में बिजली गिरना, बाढ़, ओलवृष्ठि, बदल फटना आदि घटनाओं को शामिल किया गया हैं।
- बुआई से लेकर कटाई तक के समय:- ओलावृष्ठि, सूखा, बाढ़, कीट आदि। इस श्रेणी में फसल संबंधी बीमारी के कारण हुए नुक़सान को भी शामिल किया गया हैं।
- फसल कटाई के बाद:- बेमौसम बारिश, बाढ़, चक्रवात
PMFBY फसल बीमा राशि
फसल | देय बीम राशि |
मूँग | 43243/- रुपए |
कपास | 98595/- रुपए |
धान | 96371/- रुपए |
मक्का | 49421/- रुपए |
बाजरा | 46456/- रुपए |
बीमा योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भारत के सभी किसान पात्र हैं। इसमें वे किसान जिन्होंने अपने किसान कार्ड से KCC ऋण ले रखा हैं उनकी प्रीमियम राशि का भुगतान किसान कार्ड के माध्यम से स्वतः ही हो जाता हैं। जिन किसानों के ऋण नहीं ले रखा हैं उन्हें योजना में पणिकरण के समय स्वयं प्रीमियम राशि का भुगतान करना अनिवार्य हैं।
यह प्रीमियम राशि कुल फसल बीमा राशि का अधिकतम 2% होती हैं। फसल ख़राब होने पर बीमा राशि तभी प्रदान की जाती हैं जब पंजीकरण के समय प्रीमियम राशि जमा करवाई गई हो।
फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें
फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आप योजना के ऑफिसियल ऑनलाइन पोर्टल Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Official Website से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले एक बार योजना के वर्तमान नवीनतम दिशानिर्देशों को अवश्य पढ़े।
फसल का बीमा कैसे चेक करें?
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ से आप योजना में अपने पंजीकरण का स्टेटस देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा राशि का निर्धारण होता हैं जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए हैं।